1984 सिख विरोधी दंगा भड़काने के आरोपी काँग्रेसी नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद

इससे पहले 1984 सिख दंगा मामले में 2013 में काँग्रेस नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने रिहा कर दिया था, जबकि सज्जन कुमार के अलावा बाकी और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था| इसमें पूर्व काँग्रेस पार्षद बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य लोग शामिल थे|
कोर्ट ने अपने आदेश में इनको दंगा भड़काने का दोषी माना था और पूर्व काँग्रेस पार्षद बलवान खोखर, भागमल और गिरधारी लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को 3 -3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी|
निचली अदालत के इस फैसले को दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी! इसके अलावा सीबीआई और पीड़ितों ने भी काँग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किये जाने के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर की और सज्जन कुमार समेत सभी दोषियों पर आरोप लगाया था कि दंगा भड़काने के पीछे इन लोगों मुख्य रूप से हाथ है|
