किन्नर समुदाय भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकता है

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट की ओर से जारी किये गए नोटिस के जवाब में यह बात कही है। हाई कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर पुलिस से यह पूछा था कि क्या किन्नर यौन उत्पीड़न का केस नहीं दर्ज करा सकते हैं?. जानकारी के अनुसार इसी श्रँखला में एक किन्नर ने अदालत में याचिका दायर करके पुलिस पर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उसके यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।
ट्रांसजेंडर ने अपनी याचिका में आईपीसी के सेक्शन 354ए की सब-सेक्शन (1) के क्लॉज (i), (ii) और (iv) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस इन प्रावधानों का हवाला देकर उसके साथ हुई घटना पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है