नई दिल्ली -: शादी -विवाह के दौरान अब दिल्ली की सड़कें साफ नजर आयेंगी यानी होटल और फार्म हाउस के बाहर सड़क पर बैंड बाजे के साथ बग्घी पर सवार होकर दूल्हा राजा नहीं चल पायेगा। शादी समारोह का आयोजन कर रहे फार्म हाउस या होटल के बाहर ना तो बैंड बजेगा और ना ही मेहमान बाराती नाच पायेंगे। अब यह सारा विवाहोत्सव कार्यक्रम होटल या फार्म हाउस परिसर के अंदर होगा। इसके लिए बकायदा आयोजनकर्ता को शपथपत्र भी देना होगा। मीड़िया खबर के अनुसार अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर पहली बार 5 लाख का जुर्माना लगेगा और बार-बार नियम तोड़ने पर यह जुर्माना 15 लाख रूपये तक का देना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने शादी और सामाजिक समारोह में होटल और फार्म हाउस (लो डेंसिटी रेजीडेंशियल एरिया) में खाना, पानी की बर्बादी के साथ उससे होने वाले प्रदूषण और परेशानी को रोकने के लिए एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। आम लोगों से इस पर 18 मार्च तक सुझाव देने के लिए कहा है। इसमें खाना बचाने के साथ पानी की बर्बादी के रोकने का भी प्रावधान किया गया है साथ ही साथ इसमें मेहमानों की संख्या को निश्चित करने का भी प्रावधान किया है।
पॉलिसी में शादी समारोह में कितने मेहमान होंगे यह उस फार्म हाउस या होटल में मौजूद जगह तय करेगी। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक फार्म हाउस/होटल में 1.53 स्क्वायर मीटर पर एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। फार्म हाउस में जगह के हिसाब से कितने मेहमान होंगे। उसकी जानकारी भी स्थानीय निकाय को सात दिन पहले देना होगा। उसके बाद भी अनुमति तभी मिलेगी जब आयोजनकर्ता यह शपथ पत्र देकर कहेगा दूल्हे की घुड़चढ़ी, बैंड बाजा और बारात सड़क पर नहीं चलेगी। परिसर के अंदर और प्रवेश निकास द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। जिसका 30 दिन तक रिकार्ड रखना होगा।
फार्महाउस और होटल को यह भी बताना होगा की अगर उनके यहाँ पर खाना -पीना बचता है तो उसे वह जरूरतमंद तक पहुँचायेंगे। इसके लिए उन्हें किसी एनजीओं के साथ जुड़ना आवश्यक होगा और शादी समारोह खत्म होने के बाद उन्हें बुलाकर खाना देना होगा। यही नहीं एनजीओ का नाम और नंबर का डिस्प्ले नंबर भी परिसर में लगाना होगा। नीति में यह कहा गया है कि पूरे साल में महज 120 दिनों का आयोजन ही होगा।